व्यापमं महाघोटाला / पीएमटी-2009 परीक्षा में सीबीआई ने 44 आरोपियों के खिलाफ पेश किया चालान

सीबीआई ने व्यापमं महाघोटाले की पीएमटी 2009 परीक्षा के मामले में 44 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है। इसी मामले पहले एसटीएफ ने 21 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और धारा 120 बी, परीक्षा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में चालान पेश किया है।


बुधवार को मजिस्ट्रेट आशीष परसाई की कोर्ट में पेश हुए 8 आरोपियों भूपेंद्र कुमार यादव, खूबचंद्र, विवेक कुमार सचान, सतीश बहादुर, आनंद चौहान, राहुल निरंजन, अभिषेक सचान, आशीष उत्तम को जेल भेज दिया गया। सीबीआई के वकील चंद्रशेखर गुर्जर ने बताया कि इस मामले में 8 आरोपी नारायण सोलंकी, चंद्रभानसिंह, प्रदीप कुमार यादव, सुधीर कुमार सिंह, वासुदेव, कीर्ति आजाद और संजय कुमार पहले से ही जमानत पर हैं। 


सीबीआई के नोटिस के बाद सात आरोपी आलोक गंगवार, पंजाब सिंह, शिरीष कुमार, मनीष राजपूत, रामप्रसाद सिंह ध्रुवे, कुन्नी ध्रुवे, आलोक त्यागी अदालत में हाजिर नहीं हुए। इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। 19 सिंतबर 2009 को एमपी नगर पुलिस ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर के 9 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। व्यापमं के तत्कालीन नियंत्रक डाॅ सुधीर सिंह भदौरिया ने एमपी नगर थाने में लिखित शिकायत की थी कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर में पीएमटी 2009 के माध्यम से प्रवेश लेने वाले 92 छात्रों में से 9 उम्मीदवारों के फोटो मिसमैच हुए हैं। बाद में जांच के दौरान अन्य आरोपियों को जोड़ा गया।



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